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गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की सख्त निगरानी

गाजियाबाद, 15 जनवरी 2026 : आगामी त्योहारों और गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण बनाने के लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 को 16 फरवरी तक लागू कर दिया है। इस प्रतिबंध के तहत जिले में चार या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही, धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभाओं की अनुमति निलंबित रहेगी। यह फैसला गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), गुरु रविदास जयंती और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

धारा 163 के प्रमुख प्रावधान
प्रशासन के आदेशानुसार, असामाजिक तत्वों या संदिग्ध व्यक्तियों का संवेदनशील इलाकों, कॉलोनियों और सरकारी भवनों के आसपास प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। पुलिस को इन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। थाना क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है, जबकि खुफिया तंत्र अलर्ट पर है। विशेष रूप से, सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर दायरे में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अपराध माना जाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जिलाधिकारी ने कहा, “यह एहतियाती उपाय असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को विफल करने के लिए है।”

सुरक्षा के व्यापक इंतजाम
पुलिस आयुक्त ने बताया कि चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात है। सीसीटीवी नेटवर्क, ड्रोन सर्विलांस और पीआरवी (पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल) को सक्रिय किया गया है। संवेदनशील स्थानों पर पीएसी और आरआरएफ की टुकड़ियां भी लगाई गई हैं। त्योहारों के दौरान बाजारों, मंदिरों और घाटों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। प्रशासन ने अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बढ़ा दी है।

जनता से अपील
जिलाधिकारी ने आम जनता से नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। “किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 112 या नजदीकी थाने पर दें। त्योहार सुरक्षित और खुशी से मनाएं,” उन्होंने कहा। यह कदम न केवल शांति सुनिश्चित करेगा, बल्कि शहरवासियों को निश्चिंतता प्रदान करेगा। उल्लंघन पर आईपीसी की कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। गाजियाबाद प्रशासन का यह सतर्क रुख अन्य जिलों के लिए भी मिसाल बन सकता है।

Corrospundent – Shanwaz khan

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