Monday, March 2, 2026
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इमरान खान को लेकर बड़ी अपडेट: बहन उजमा को जेल में मुलाकात की इजाज़त, बाहर बढ़ा तनाव

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लगभग एक महीने बाद उनकी बहन डॉ. उजमा खातून से मिलने की अनुमति मिल गई है। सोमवार सुबह जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए उन्हें अदियाला जेल परिसर के अंदर प्रवेश दिया, जहां वह अपने भाई से मुलाकात कर रही हैं।

इसके साथ ही जेल के बाहर माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। इमरान खान की दो अन्य बहनें सुबह 11:30 बजे जेल पहुंचीं, लेकिन उन्हें फिलहाल मिलने की इजाज़त नहीं मिली है।


जेल परिसर के आसपास सुरक्षा अभेद्य, रास्ते सील

अदियाला जेल के चारों ओर सुरक्षा को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया गया है।

  • जेल की ओर जाने वाले सभी मार्ग कंटेनरों और भारी ट्रकों से बंद कर दिए गए हैं।
  • पुलिस और रेंजर्स की बड़ी तादाद में तैनाती की गई है।
  • सिर्फ अधिकृत लोगों को ही जांच के बाद आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है।

प्रशासन स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है क्योंकि जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है।


रावलपिंडी में धारा 144 लागू, ‘शूट एट साइट’ आदेश जारी

रावलपिंडी प्रशासन ने किसी भी बड़े जमावड़े या रैली को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी है।
सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा बलों को शूट एट साइट (देखते ही गोली चलाने) के आदेश भी दे दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की हिंसा या संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों को तुरंत रोका जा सके।
इसी तरह का आदेश पेशावर में भी लागू किया गया है ताकि PTI समर्थकों की रैलियों को रोका जा सके।


PTI समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं

कड़े प्रतिबंधों और सुरक्षा चक्रव्यूह के बावजूद बड़ी संख्या में PTI समर्थक अदियाला जेल के बाहर मौजूद हैं।

  • वे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं
  • प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड्स के पास जमा हो रहे हैं
  • स्थिति हर मिनट बदल रही है

प्रशासन किसी भी संभावित टकराव को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर है।


अलीमा खान की याचिका खारिज

इससे पहले पाकिस्तान की आतंकवाद-रोधी अदालत ने इमरान खान की बहन अलीमा खान की याचिका को खारिज कर दिया।
अलीमा पर नवंबर 2024 में इमरान खान द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के दौरान—

  • अवैध रैली
  • सरकार विरोधी नारेबाजी
  • तोड़फोड़
  • पथराव

जैसे आरोप लगाए गए थे।

रावलपिंडी के सादिकाबाद थाने में दर्ज केस में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आतंकवाद-रोधी अधिनियम की धारा 7 हटाने की अलीमा की अपील को अदालत ने स्वीकार नहीं किया।

Correspondent – Shanwaz Khan

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